आईआरसीटीसी घोटाला : तेजस्वी, लालू समेत कई आरोपितों को कोर्ट से झटका, अलग-अलग चलेंगे CBI और ED के मामले

नयी दिल्ली / पटना : आइआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को झटका लगा है. साथ ही उनके पिता लालू यादव समेत अन्य आरोपितों को भी अदालत से राहत नहीं मिली है. अदालत ने साफ कर दिया है कि सीबीआई और ईडी के मामले अलग-अलग चलेंगे. मामले की सुनवाई अब 31 जुलाई को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 23, 2019 4:37 PM

नयी दिल्ली / पटना : आइआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को झटका लगा है. साथ ही उनके पिता लालू यादव समेत अन्य आरोपितों को भी अदालत से राहत नहीं मिली है. अदालत ने साफ कर दिया है कि सीबीआई और ईडी के मामले अलग-अलग चलेंगे. मामले की सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद समेत अन्य आरोपितों की याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए निबटारा कर दिया. मालूम हो कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा था कि जब तक आरोप तय नहीं होते हैं, तब तक ईडी इस मामले में आरोपों पर बहस ना करे. मालूम हो कि सीबीआई की प्राथमिकी पर ही ईडी ने मामला दर्ज किया था. अदालत ने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई और ईडी के मामले अलग-अलग चलेंगे. मालूम हो कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव समेत कई अन्य लोग भी आरोपित हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी.

क्या है मामला?

आईआरसीटीसी घोटाले में ईडी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 25 अगस्त, 2018 को पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया था कि नियमों को ताक पर रखते हुए पद का दुरुपयोग कर पुरी और रांची के दो आईआरसीटीसी के होटलों को पीसी गुप्ता की कंपनी को दे दिया गया. साथ ही कहा गया है कि रांची और पुरी के उन होटलों को लेने के एवज में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी के नाम पर पीसी गुप्ता ने कंपनी के शेयर ट्रांसफर किये. ईडी ने मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर दर्ज किया था.

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