गोल्ड का काला धंधा: बिहार में 12 हजार ज्वेलर्स, पर 799 के पास ही हॉलमार्क लाइसेंस

सुबोध कुमार नंदनपटना : अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो सावधान रहें. आपके जिले के हर ज्वेलर्स के पास हॉलमार्क गहने बेचने का लाइसेंस नहीं है. आप ज्वेलर्स के बोर्ड पर बड़े और मोटे अक्षरों में हॉलमार्क की गारंटी लिखा देख धोखा भी खा सकते हैं, क्योंकि सूबे में सिर्फ 24 […]

सुबोध कुमार नंदन
पटना : अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो सावधान रहें. आपके जिले के हर ज्वेलर्स के पास हॉलमार्क गहने बेचने का लाइसेंस नहीं है. आप ज्वेलर्स के बोर्ड पर बड़े और मोटे अक्षरों में हॉलमार्क की गारंटी लिखा देख धोखा भी खा सकते हैं, क्योंकि सूबे में सिर्फ 24 हॉलमार्किंग सेंटर हैं. इनमें अकेले पटना में 12 हॉलमार्किंग सेंटर हैं. सूबे में 12 हजार से अधिक ज्वेलर्स में सिर्फ 799 ज्वेलर्स ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) से हॉलमार्क गहने बेचने का लाइसेंस ले रखा है. वहीं, पटना जिले में दो हजार ज्वेलर्स हैं, जिनमें केवल 305 ज्वेलर्स के पास ही यह लाइसेंस है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों बाकरगंज स्थित दो ज्वेलर्स के यहां से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य के गहने बीआइएस ने छापेमारी कर बरामद किये थे. बिना लाइसेंस के चल रहे हॉलमार्किंग सेंटर से लेजर मशीन भी पुलिस ने बरामद की थी.

12 ज्वेलर्स के लाइसेंस रद्द
पटना के बाद मुजफ्फरपुर के 87 और दरभंगा के 45 ज्वेलर्स के पास लाइसेंस हैं. किशनगंज व सुपौल में केवल एक-एक ज्वेलर्स के पास लाइसेंस है. हालांकि, पिछले तीन माह में 23 नये ज्वेलर्स ने हॉलमार्क का लाइसेंस लिया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 12 ज्वेलर्स के लाइसेंस रद्द भी किये गये.

जिला निबंधित ज्वेलर्स

अरवल 03

अररिया 05

औरंगाबाद 06

बांका 06

बेगूसराय 21

भागलपुर 14

भोजपुर 27

बक्सर 09

दरभंगा 45

पूर्वी चंपारण 12

गया 17

गोपालगंज 07

जमुई 02

जहानाबाद 03

कैमूर 03

कटिहार 18

खगड़िया 12

किशनगंज 01

लखीसराय 03

मधेपुरा 06

मधुबनी 15

मुंगेर 06

मुजफ्फरपुर 87

नालंदा 18

नवादा 10

पटना 305

पूर्णिया 12

रोहतास 12

सहरसा 04

समस्तीपुर 19

सारण 20

शेखपुरा 07

सीतामढ़ी 08

सीवान 18

सुपौल 01

वैशाली 29

पश्चिम चंपारण 08

हॉलमार्क गहने का बिल जरूर लें : बीआइएस
बीआइएस के अनुसार हॉलमार्क गहने खरीदते समय हॉलमार्क गहने का बिल जरूर लें. बिल में कीमत, वजन के अलावा सोने की शुद्धता भी लिखी होनी चाहिए. हॉलमार्क किये गये आभूषण तीन ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट में उपलब्ध हैं. बीआइएस की मुहर, कैरेट में शुद्धता और परिशुद्धता एसेइंग केंद्र की पहचान मुहर और ज्वेलर्स की पहचान मुहर को अवश्य देखें.

यहां करें शिकायत

हॉलमार्क गहने पर शक हो, तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो को इस पते पर करें. भारतीय मानक ब्यूरो, पटना शाखा कार्यालय एवं प्रयोगशाला पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पटना- 800001, इ-मेल – ptbo@bis.in, hptbo@bis.gov.in, फोन नंबर- 0612- 2262808, 2262305,2271625.

चल रही है छापेमारी

नकली हॉलमार्क गहने बेचने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ छापेमारी चल रही है. आने वाले दिनों में राज्यव्यापी छापेमारी की जायेगी. सूबे के कई हिस्सों से नकली हॉलमार्क गहने बेचने की शिकायत मिली है.
एमके प्रमाणिक, वैज्ञानिक व प्रमुख, बीआइएस, पटना

-हॉलमार्क वाले गहनों के नाम पर चल रहा है अवैध कारोबार

-सबसे अधिक पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के ज्वेलर्स के पास लाइसेंस

-सूबे में 24 हॉलमार्किंग सेंटर, मुजफ्फरपुर में 87 निबंधित ज्वेलर्स

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