पटना : पिछले साल 21 सितंबर को पटना में शहाबुद्दीन के शार्प शूटर तबरेज आलम की हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों अंजार खान और फारूक आजम को पटना हाइकोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी.
इन दोनों पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है. न्यायाधीश राजेंद्र कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने लंबी सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में लिखा कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये दो युवकों गुड्डू और बबलू ने तबरेज पर गोलियां बरसायी थीं. उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से भी हुई थी. बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्राथमिकी तबरेज की पत्नी शमा परवीन ने दर्ज करायी थी और यह कहा था कि अभियुक्तों से उनके पति के बीच जमीन संबंधी विवाद है, लेकिन साक्ष्य के रूप में कुछ नहीं बताया गया था.
इन पर सिर्फ षड्यंत्र का आरोप है. कोर्ट को बताया गया कि तबरेज की हत्याकांड में पहले सिर्फ चार पर एफआइआर दर्ज की गयी थी. नामजद आरोपितों में रूमी मल्लिक (अरवल), डब्लू मुखिया (सब्जी बाग), अंजार खान (कुल्हरिया कॉम्पलेक्स), और फारूक आलम (जहानाबाद) शामिल हैं .
