पटना : जीएसटी-टीडीएस की राशि जमा कराने का आदेश

केंद्रीय महकमे के खाते में जमा कराने का निर्देश पटना : वित्त विभाग ने जीएसटी-टीडीएस की काटी हुई राशि को केंद्रीय जीएसटी महकमे के संबंधित खाते में जमा कराने का आदेश दिया है. 10 अप्रैल तक इस राशि को हर हाल में जमा कराने का निर्देश विभाग की तरफ से जारी किया गया है. वर्तमान […]

केंद्रीय महकमे के खाते में जमा कराने का निर्देश
पटना : वित्त विभाग ने जीएसटी-टीडीएस की काटी हुई राशि को केंद्रीय जीएसटी महकमे के संबंधित खाते में जमा कराने का आदेश दिया है. 10 अप्रैल तक इस राशि को हर हाल में जमा कराने का निर्देश विभाग की तरफ से जारी किया गया है. वर्तमान में कई विभागों ने जीएसटी-टीडीएस की राशि में कटौती करके इसे सरकारी खजाने में ही जमा करा दिया है.
ठेकेदारी, संविदा कर्मी, सरकारी कर्मी समेत अन्य कई मदों की राशि में टैक्स की कटौती करके इन्हें उपर्युक्त जगह पर जमा नहीं कराया गया है. यह भी देखने को मिला है कि कई डीडीओ ने टैक्स की राशि काटने के बाद इसे जमा ही नहीं किया है. ऐसे सभी डीडीओ को 10 अप्रैल तक इसे जीएसटी पोर्टल या केंद्रीय महकमे के खाते में जमा कराने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं करने वाले डीडीओ पर विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी.
इसके लिए संबंधित डीडीओ को भी यह निर्देश दिया गया कि वे टैक्स की राशि को जीएसटी पोर्टल पर ही जमा करवाये. इस राशि को केंद्रीय जीएसटी महकमे के खाते के बजाय कई विभागों ने राज्य के खजाने में ही जमा कर दिया है. इससे कोषागार में पैसे का हिसाब रखने में समस्या हो गयी है. इस समस्या को देखते हुए वित्त विभाग ने सभी कोषागार पदाधिकारी को खासतौर से निर्देश दिया है कि वे टैक्स की इस राशि को जीएसटी खाते में ही जमा कराएं.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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