पटना : स्कूल तोड़ने पर सरकार तलब

पटना : नेउरा से दनियावां तक रेल लाईन बिछाये जाने के क्रम में एक प्राथमिक स्कूल के भवन को तोड़े जाने के मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना हाइ कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 21 फरवरी तक जवाब तलब किया हैं . जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कृष्णा प्रसाद की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 15, 2019 9:25 AM
पटना : नेउरा से दनियावां तक रेल लाईन बिछाये जाने के क्रम में एक प्राथमिक स्कूल के भवन को तोड़े जाने के मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना हाइ कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 21 फरवरी तक जवाब तलब किया हैं .
जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कृष्णा प्रसाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि उक्त रेलखंड पर रेल लाइन बिछाया जा रहा है. रेल लाइन बिछाये जाने के क्रम में प्राथमिक स्कूल के भवन को तोड़ा भी जा रहा हैं. भवन को तोड़े जाने से यहां पढ़ने वाले छात्र बड़ी संख्या में प्रभावित होंगें. अदालत को बताया गया कि उससे सटे जमीन पर नये स्कूल बनाया जा सकता हैं.

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