पटना : दो ग्राम से अधिक वजन के सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य

692 ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग के लिए कराया है पंजीकरण पटना : दो ग्राम के ऊपर सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. फिलहाल देश में सोने के आभूषणों में सोने की गुणवत्ता को लेकर कोई कानून नहीं है. इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग करने को ले नियम का मसौदा जारी […]

692 ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग के लिए कराया है पंजीकरण
पटना : दो ग्राम के ऊपर सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. फिलहाल देश में सोने के आभूषणों में सोने की गुणवत्ता को लेकर कोई कानून नहीं है.
इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग करने को ले नियम का मसौदा जारी किया है. अभी हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है. भारतीय मानक ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा संशोधित नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर ज्वेलर को अगले पांच साल तक के लिए एक प्रमाणपत्र मुहैया कराने का प्रावधान है. इसके लिए दो हजार रुपये की फीस चुकानी होती है.
इसके अलावा हर रजिस्टर्ड ज्वेलर को हॉलमार्किंग गहनों का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि भारतीय मानक ब्यूरो सोने के बने हॉलमार्क के गहनों की समय-समय पर गुणवत्ता की जांच कर सके. मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अभी तक केवल 692 ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग के लिए पंजीकरण कराया है. सिर्फ पटना जिले में मात्र 248 ज्वेलर्स शामिल हैं.
अधिकारियों से मिली जानकारियों के अनुसार हॉलमार्किंग के सही न होने की स्थिति में उन्हें पहले नोटिस जारी किया जायेगा. मौजूदा नियमों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने के लिए ज्वेलर्स को 10 हजार रुपये का शुल्क देना होगा. यह केंद्र हर गहने पर 35 रुपये का चार्ज लेता है.
हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद सभी ज्वेलर्स को भारतीय मानक ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा. इसके लिए पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, दुकान का पता का प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज देना होगा.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >