पटना : पटना व्यवहार न्यायालय में फास्ट ट्रैक-2 के जज अबू सलेम की कोर्ट में पूर्व एएसपी राजकुमार यादव की सजा के बिंदु पर होने वाली सुनवाई सात फरवरी तक टल गयी. अभियुक्त राजकुमार यादव बीमार होने के कारण शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके.
गौरतलब है कि पिछले 31 जनवरी को जज अबू सलेम ने अभियुक्त राज कुमार यादव को फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था.
शशि थरूर के खिलाफ दर्ज कंप्लेंट केस में अगली तारीख 15 फरवरी
पटना. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेसी नेता शशि थरूर के खिलाफ गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में दर्ज परिवाद पत्र में गवाही के लिए शुक्रवार का दिन निश्चित किया गया था, परंतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट वेकेंट होने के कारण अगली तारीख 15 को निश्चित की गयी है. उल्लेखनीय है कि पिछले गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी विश्व विद्यालय मंडल के उपाध्यक्ष राजीव सिन्हा ने शशि थरूर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा कर परिवाद पत्र दाखिल किया था.
राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल
पटना. पटना सिविल कोर्ट के सीजीएम के कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत चार लोगों के खिलाफ परिवाद पत्र दर्ज किया गया है. परिवादी राकेश दत्त मिश्र ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी पटना में हिंदू धर्म के पोस्टर लगाकर लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली में राहुल गांधी को भगवान शिव के रूप में दिखाया गया है.
दिव्यांगों को क्यों नहीं मिला आरक्षण
पटना. न्यायिक सेवा में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 4% आरक्षण को लागू नहीं किये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व बीपीएससी से जवाब तलब किया है. न्यायमूर्ति ज्योति शरण की खंडपीठ ने प्रशांत भूषण की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि पहले निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को 1% आरक्षण का प्रावधान था. 2016 में 4% किया गया, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया है.
आसरा कर्मी की जमानत मामले में केस डायरी तलब
पटना. पटना हाइकोर्ट ने राजीव नगर आसरा गृह के महिला कर्मी की अग्रिम जमानत की सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी तलब किया है. न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने आसरा गृह की कर्मी खुशबू कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका को सुनते हुए यह आदेश दिया. विदित हो कि राजीव नगर के आसरा गृह में दो संवासिनो की संदिग्ध मौत में केस दर्ज किया गया था.
