तेजस्वी बंगला विवाद मामला : पटना हाईकोर्ट में अब गुरुवार को होगी सुनवायी

पटना : बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाईकोर्ट में अब गुरुवार को सुनवायी की जायेगी. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में तेजस्वी यादव द्वारा दायर अपील बुधवार को सुनवायी के लिए […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 19, 2018 7:18 PM

पटना : बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाईकोर्ट में अब गुरुवार को सुनवायी की जायेगी. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में तेजस्वी यादव द्वारा दायर अपील बुधवार को सुनवायी के लिए सूचीबद्ध था. लेकिन यादव के अधिवक्ता द्वारा समय ले लिए जाने के बाद खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 20 दिसंबर गुरुवार को निर्धारित किया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हर हाल में गुरुवार को सुनवाई की जायेगी.

मालूम हो कि उप मुख्यमंत्री के पद से हट जाने के बाद उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित आवास को छोड़ने का निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा तेजस्वी यादव को दिया गया था. चूंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता के नाम पर आवंटित आवास में जाने को कहा गया था. लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पूर्व के आवास को खाली नहीं करते हुए हाईकोर्ट में बिहार विधान परिषद के द्वारा जारी किये गये पत्र को चुनौती दे दिया. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दिया था. उसी आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी है.

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