सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को राहत, वर्ष 1980-90 के बीच स्वास्थ्य विभाग में बहाल कर्मियों पर पड़ेगा असर

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 28 साल पुराने मामले में बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. मालूम हो कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1980-90 के दौरान हुई अधिकतर नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.... जानकारी के मुताबिक, वर्ष 1980-90 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2018 2:56 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 28 साल पुराने मामले में बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. मालूम हो कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1980-90 के दौरान हुई अधिकतर नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 1980-90 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में हुई नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. मालूम हो कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में गलत तरीके से नियुक्तियां की गयी थीं. इसके खिलाफ 28 साल पुराने मामले में बिहार सरकार ने नियुक्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अदालत के आदेश का असर करीब 2000 कर्मियों पर पड़ेगा. मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करीब 1000 कर्मियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि गलत तरीके से बहाल किये गये लोगों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है.