पटना हाईकोर्ट ने सुशील मोदी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा निरस्त किया

पटना : पटना हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को बड़ी राहत देते हुए मानहानि के मुकदमे को गुरुवार को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट की ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया. क्या है मामला बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ तत्कालीन विधायक आरके […]

पटना : पटना हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को बड़ी राहत देते हुए मानहानि के मुकदमे को गुरुवार को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट की ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया.

क्या है मामला

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ तत्कालीन विधायक आरके राणा ने मानहानि का आरोप लगाते हुए आपराधिक कांड में संलिप्त होने का आरोप लगाया था. इस मामले में नवगछिया के एसडीजेएम ने संज्ञान लेते हुए सुशील मोदी के खिलाफ सम्मन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट की ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >