पटना : बिक्रय प्रतिनिधि भी कर्मकार के श्रेणी में होंगे शामिल, विधेयक पेश

पटना : राज्य में अब विक्रय प्रतिनिधि भी कर्मकार की श्रेणी में शामिल होंगे. इससे संबंधित एक विधेयक विधानसभा की पटल पर सोमवार को रखा गया. औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक 2018 में कहा गया है कि अब तक इस श्रेणी में विक्रय प्रतिनिधि शामिल नहीं थे. नये संशोधन विधेयक में विक्रय प्रतिनिधि को शामिल […]

पटना : राज्य में अब विक्रय प्रतिनिधि भी कर्मकार की श्रेणी में शामिल होंगे. इससे संबंधित एक विधेयक विधानसभा की पटल पर सोमवार को रखा गया. औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक 2018 में कहा गया है कि अब तक इस श्रेणी में विक्रय प्रतिनिधि शामिल नहीं थे. नये संशोधन विधेयक में विक्रय प्रतिनिधि को शामिल किया गया है.
बिहार माल और सेवाकर ( संशोधन) विधेयक : उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने माल एवं सेवा कर प्रणाली में हुए दो अहम संशोधनों को सदन के पटल पर रखा. साथ ही राज्य में दो अहम संशोधन लागू होंगे. इसमें पहला बदलाव कंपोजिट डीलर के संदर्भ में किया गया है. टैक्स जमा करने की सीमा को एक से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दिया गया है.
इसके अलावा राज्य में एक से अधिक कई जगहों पर निबंधन कराने का प्रावधान कर दिया गया है. इसके अलावा रिटर्न के रूप में किसी व्यापारी के अधिकतम टैक्स जमा कराने की सीमा को 25 करोड़ कर दिया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >