नयी दिल्ली / पटना : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों से यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भी नाराजगी जतायी और सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया. मालूम हो कि मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमबी लोकुर, न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में प्रमुख आरोपित ब्रजेश ठाकुर को बिहार की बदरपुर जेल से पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल भेजा जाये. साथ ही बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एक ओर जहां सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया, वहीं दूसरी ओर बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ”ऑल इज नॉट वेल इन बिहार”. साथ ही कहा कि पूर्व मंत्री छिप रही हैं और सरकार को पता नहीं है. जमानत याचिका अस्वीकृत किये जाने के बाद पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने में सरकार असफल रही है.
