पटना : पूर्व मध्य रेल ने बुधवार को आमलोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए रेलवे ट्रैक पार करते समय सतर्कता बरतने की अपील की है. यदि कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक गलत ढंग से पार करता है तो रेलवे के नियमानुसार उसे छह माह की सजा या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
रेलवे ने चेतावनी में कहा है कि कई बार लोग बिना फुट ओवर ब्रिज के इस्तेमाल से रेलवे ट्रैक पार करते समय, लेवल क्रॉसिंग गेट को असावधानीपूर्वक या बंद होने पर जबरन पार करते हुए, रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते हुए, ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए और रेलवे ट्रैक पर हल्ला-हंगामा करते हुए अक्सर तेज गति से चलती ट्रेन से दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं.
इससे न केवल उनकी जान की अपूरणीय क्षति होती है बल्कि रेल परिचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है. इसलिए ट्रेनों में चढ़ते, उतरते समय और रेल पटरियों के आसपास गुजरते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें.
