पटना : बिहार राज्य चीनी निगम की पांच चीनी मिलों के सीजनल कर्मचारियों को बकाया भुगतान के लिए औपचारिकता पूरी करने के लिए और तीन दिनों का मौका दिया गया है. पहले 12 अक्टूबर तक साक्ष्यों के साथ अपने-अपने मिल प्रबंधन से संपर्क करने को कहा गया है.
अब इसे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर कर दिया गया है. इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने वालों और बिचौलियों पर शिकंजा कसने का भी इंतजाम कर लिया है. बकायदा बिहार के ईखायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से कहा गया है कि भुगतान के लिए अगर रिश्वत की मांग की जाती है तो निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग को सूचित किया जाये. इसके लिए 0612-2215344 नंबर पर किसी भी कार्य दिवस में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.
गन्ना उद्योग विभाग से जारी पत्र के अनुसार बिहार राज्य चीनी मिल निगम की वारसलीगंज, गोरौल, समस्तीपुर, बनमंखी एवं बिहटा इकाइयों के सत्रीय कर्मचारियों को संशोधित एग्जिट सेटलमेंट लाभ का भुगतान किया जा रहा है. इन इकाइयों के जिन सत्रीय कर्मियों की ओर से अपना-अपना शपथ पत्र साक्ष्य सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके लिए 15 अक्टूबर तक का मौका दिया जा रहा है.
ऐसे कर्मचारी संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने-अपने इकाई के महाप्रबंधक कार्यालय में संपर्क करें. ताकि भुगतान आरटीजीएस-एनईएफटी के माध्यम से सुनिश्चित हो सके. स्पष्ट किया गया है कि अगर भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की जाती है तो सीधे निगरानी विभाग को सूचना दी जाये.
