पटना : राजेंद्र नगर के तीन कोनिया मैदान को पार्क नहीं बनाने पर कोर्ट नाराज

पटना : अदालती आदेश के बावजूद राजेंद्रनगर रोड नम्बर दो स्थित तीन कोनिया मैदान को पार्क नहीं बनाए जाने पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने इस मामले में पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है . न्यायमूर्ति ज्योति शरण और न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ […]

पटना : अदालती आदेश के बावजूद राजेंद्रनगर रोड नम्बर दो स्थित तीन कोनिया मैदान को पार्क नहीं बनाए जाने पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने इस मामले में पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है .
न्यायमूर्ति ज्योति शरण और न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने नवीन कुमार की अवमानना याचिका को सुनते हुए यह निर्देश दिया है. मालूम हो कि 11 फरवरी 2015 को ही पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह राजेंद्र नगर रोड नंबर दो के मुहाने पर स्थित तीन कोनिया मैदान को जल्द से एक पार्क में तब्दील करें. साथ ही यह भी कहा था कि पार्क का कोई भी हिस्सा अन्य कार्य मे इस्तेमाल नहीं किया जाये. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कोर्ट आदेश के पांच साल बीतने के बाद भी उस मैदान को पूरी तरह पार्क में तब्दील नही किया जा सका है .
उस जमीन के चारो तरफ की चहारदीवारी व कई हिस्से जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं . खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित करते हुए कहा कि प्रधान सचिव उस दिन कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें.
इस मामले में पटना नगर निगम के अधिवक्ता द्वारा जबाबी हलफनामा दायर कर बताया गया है कि उक्त मैदान को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है. इसके बाद वन विभाग को पार्क बनवाने का आग्रह किया गया था जो अब तक अमल नहीं हो सका .

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