पटना : परिवहन विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों में उपयोग होनेवाले वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है. परिवहन विभाग द्वारा अन्य विभागों के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाघ्यक्ष को पत्र लिख कर अपने-अपने कार्यालय में उपयोग होनेवाले सरकारी वाहनों में एचएसआरपी लगाने को कहा है.
पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सभी नये व पुराने सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है. इसे नहीं लगाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना व दंडनीय है. राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी विभागों को इस बाबत पत्र भेजा है.
परिवहन विभाग द्वारा सभी विभागों को सरकारी वाहनों में एचएसआरपी लगाने के संबंध में कई पत्र लिख चुका है. इसके बावजूद सरकारी वाहनों में एचएसआरपी लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखायी जा रही है. सरकारी वाहनों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने को लेकर एचएसआरपी लगवाने के प्रति विभाग का ध्यान नहीं है.
जबकि सरकारी वाहनों में भी एचएसआरपी लगाना अत्यावश्यक है. एचएसआरपी लगाने के लिए सरकारी वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र की सत्यापित कॉपी के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ेगा. निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद दो दिनों के अंदर वाहनों में एचएसआरपी लग जायेगा.
