स्थानीय लोगों से वसूला जा रहा था टोल टैक्स
पटना : पटना के दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा को हटाने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एनएचएआई की अपील को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर पहले ही अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. खंडपीठ ने बुधवार को दिये अपने फैसले में कहा कि एकलपीठ का आदेश सही है तथा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है. एकलपीठ ने टोल प्लाजा को हटाने का निर्देश दिया था. टोल प्लाजा स्थानीय लोगों के आने-जाने वाली सड़क पर बना कर आम लोगों से टोल वसूला जाता था.
