GST के 80 लाख छोटे करदाताओं को बड़ी राहत : सुशील मोदी

पटना : जीएसटी कौंसिल की नयी दिल्ली में हुई बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तदाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है को बड़ी राहत दी गयी है. ऐसे करदाता अब कर का भुगतान तो मासिक करेंगे मगर इन्हें त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी. इन छोटे […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 21, 2018 7:51 PM

पटना : जीएसटी कौंसिल की नयी दिल्ली में हुई बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तदाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है को बड़ी राहत दी गयी है. ऐसे करदाता अब कर का भुगतान तो मासिक करेंगे मगर इन्हें त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी. इन छोटे डीलरों से कुल राजस्व का 16 प्रतिशत की प्राप्ति होती है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा रिटर्न सरलीकरण के लिए गठित मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी की पहल पर जीएसटी कौंसिल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

निम्न व मध्यम वर्गीय महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कौंसिल ने सेनेटरी नैपकिन जिस पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स था तथा सभी तरह के भगवान की मूर्तियों को करमुक्त करने का निर्णय लिया है. गुवाहाटी में हुई कौंसिल की बैठक की श्रृंखला में आज की बैठक में भी 500 की जगह 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटा कर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्राॅनिक्स सामानों पर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत टैक्स करने के लिए सुशील मोदी ने कौंसिल को धन्यवाद दिया है.

सुशील मोदी ने कहा कि इसके अलावा कम्पोजिशन डीलर के टर्नओवर की सीमा 1 से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ तथा डेढ़ करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक सरल रिटर्न की स्वीकृति जीएसटी कौंसिल ने दी है जो अधिकतम 2 पेज का होगा. कौंसिल ने दाखिल कियेगये रिटर्न में संशोधन के प्रावधान की अनुशंसा भी की है.

क्षतिपूर्ति सेस की राशि 5 साल के बाद केंद्र व राज्यों में बांटने के पूर्व के प्रावधान को संशोधन करते हुए बीच की अवधि में भी बांटने तथा आईजीएसटी कोष (अंतर राज्यीय खरीद से एकत्र राशि) में सामंजन के अभाव में पड़ी बड़ी राशि को भी केंद्र-राज्यों में बांटने की जीएसटी कौंसिल ने स्वीकृति दी है.

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