पटना : एक जुलाई से तीन महीनों तक बालू खनन पर लगी रोक

पटना : जिलाधिकारी कुमार रवि ने निर्देश दिया है कि 30 जून, 2018 के बाद 30 सितंबर, 2018 तक नदी से बालू के खनन पर रोक रहेगी. बिना अनुमति के बालू का भंडारण करने को अवैध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कर बालू जब्त किया जाएगा. 30 जून, 2018 के बाद जितना बालू का स्टॉक है, […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 21, 2018 5:09 AM
पटना : जिलाधिकारी कुमार रवि ने निर्देश दिया है कि 30 जून, 2018 के बाद 30 सितंबर, 2018 तक नदी से बालू के खनन पर रोक रहेगी. बिना अनुमति के बालू का भंडारण करने को अवैध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कर बालू जब्त किया जाएगा. 30 जून, 2018 के बाद जितना बालू का स्टॉक है, उसका भौतिक सत्यापन जिला खनन पदाधिकारी से कराना होगा.
साथ ही बालू का कितना स्टॉक निकला, इसका दैनिक प्रतिवेदन खनन पदाधिकारी को देना होगा. जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन के कारण न केवल सरकारी राजस्व की क्षति होती है बल्कि प्राकृतिक संसाधन का भी अनैतिक दोहन होता है. इससे प्रकृति एवं मानव जीवन पर दूरगामी कुप्रभाव पड़ने की आशंका रहती है.
जिलाधिकारी ने पटना जिला अंतर्गत नदी के बालू से अवैध उत्खनन को रोकने तथा इसमें संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर जांच टीम गठित की है. अनुमंडल स्तर पर संबंधित अनुमंडलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक की टीम गठित की गयी है. अंचल स्तर पर सभी संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की टीम का गठन हुआ है.
गठित जांच टीमों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी बालू घाटों एवं रास्तों को चि्न्हित कर लेंगे, जहां से बालू की वैध या अवैध उत्खनन हो रही है एवं जिस रास्ते से ले जाया जा रहा है. जिन बालूघाटों की स्वीकृति नहीं दिया गया है, यदि वहां से खनन किया जा रहा है, तो तत्काल इस कार्य में संलिप्त सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर सक्षम धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई किया जाये.

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