बिहार : अब ग्रामीण बैंक के कर्मियों को अन्य बैंकों के बराबर मिलेगा पेंशन, 1 अप्रैल, 2018 से मिलेगा लाभ

कोर्ट ने दिया नियमावली लागू करने का निर्देश पटना : ग्रामीण बैंकों के कर्मियों को अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मियों के बराबर पेंशन मिलेगी. इससे बिहार के ग्रामीण बैंकाें में कार्यरत लगभग 7800 कर्मचारी व अधिकारी को लाभ मिलेगा. पेंशन का लाभ एक अप्रैल, 2018 के प्रभाव से मिलेगा. यूनाइटेड फोरम आॅफ आरआर बी यूनियन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 26, 2018 7:39 AM
कोर्ट ने दिया नियमावली लागू करने का निर्देश
पटना : ग्रामीण बैंकों के कर्मियों को अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मियों के बराबर पेंशन मिलेगी. इससे बिहार के ग्रामीण बैंकाें में कार्यरत लगभग 7800 कर्मचारी व अधिकारी को लाभ मिलेगा. पेंशन का लाभ एक अप्रैल, 2018 के प्रभाव से मिलेगा.
यूनाइटेड फोरम आॅफ आरआर बी यूनियन के संयोजक डीएन त्रिवेदी ने बुधवार को बताया कि कर्नाटक एवं राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मेें एसएलपी 39288/12 दायर किया था, जिसे जस्टिस कुरियन के नेतृत्व की डबल बेंच ने खारिज करते हुए केंद्र को तीन माह में राष्ट्रीयकृत बैंकों में लागू पेंशन नियमावली 1995 बिना भेदभाव के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने बताया कि बिहार में तीन ग्रामीण बैंक हैं- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक. इनमें क्रमश: 3400, 2600 और 1800 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत है. त्रिवेदी ने बताया कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या 5700 हैं. उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. कोर्ट के फैसले से ग्रामीण बैंकों में कार्यरत और सेवानिवृत्त एक लाख से ज्यादा परिवार को लाभ होगा.

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