''तीर'' को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और नीतीश कुमार को भेजा नोटिस

पटना : जदयू के शरद यादव गुट के पार्टी के चिह्न ‘तीर’ पर दावेदारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. अदालत ने कहा है कि मामले में सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी. मालूम हो कि जदयू के शरद यादव गुट के नवनियुक्त […]

पटना : जदयू के शरद यादव गुट के पार्टी के चिह्न ‘तीर’ पर दावेदारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. अदालत ने कहा है कि मामले में सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी. मालूम हो कि जदयू के शरद यादव गुट के नवनियुक्त अध्यक्ष के राजशेखरन द्वारा पार्टी के चिह्न ‘तीर’ पर दावेदारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी है. राजशेखरन ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए जदयू के चिह्न ‘तीर’ पर दावा किया है. साथ ही चुनाव आयोग द्वारा उनके दावे को खारिज किये जाने को चुनौती दी है. मालूम हो कि राजशेखरन का प्रतिनिधित्व करनेवाले वरिष्ठ वकील के बुधवार को मौजूद नहीं रहने के कारण न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने मामले पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी.

चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार गुट को माना था ‘असली’ जदयू
चुनाव आयोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुट को ‘असली’ जदयू करार देते हुए उसे ‘तीर’ का चिह्न आवंटित कर दिया था. नीतीश कुमार द्वारा जुलाई में भाजपा से गठबंधन होने के बाद जदयू में दो गुट बन गये थे, शरद यादव गुट और नीतीश कुमार गुट. उसके बाद से दोनों गुटों के बीच पार्टी पर नियंत्रण को लेकर लड़ाई शुरू हो गयी थी.

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