बिहार : नाली-गली योजना में संशोधन को हाईकोर्ट ने सही ठहराया

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल और पक्की नाली-गली योजना में संशोधन को सही ठहराया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने इस योजना में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 22, 2017 7:04 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल और पक्की नाली-गली योजना में संशोधन को सही ठहराया है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने इस योजना में संशोधन के खिलाफ बिहार प्रदेश मुखिया संघ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे गये आदेश में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने का जिम्मा पंचायत की जगह वार्ड समिति को सौंपा था. सरकार के इस फैसले को चुनौती चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.
राज्य सरकार ने समिति को अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन किया, लेकिन इस संशोधन की वैधता को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी. कोर्ट ने राज्य सरकार के संशोधन को वैध ठहराते हुए इसे चुनौती देनी वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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