गलत तथ्यों के आधार पर PIL दायर करने पर पटना HC नाराज

पटना: गलत तथ्यों के आधार पर लोकहित याचिका दायर करने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध जुर्माना लगाया जाये. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने जगदीश सिंह आर्या […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 15, 2017 4:51 PM

पटना: गलत तथ्यों के आधार पर लोकहित याचिका दायर करने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध जुर्माना लगाया जाये. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने जगदीश सिंह आर्या उर्फ जगदीश सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

गौरतलब है कि गया जिला में उत्खनन से होने वाले प्रदूषण को लेकर आधे-अधूरे एवं गलत तथ्यों के आधार पर लोकहित याचिका दायर की गयी थी. जिस पर अदालत ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की है.

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