Patna News: (सुबोध कुमार नंदन की रिपोर्ट)
बिहार सरकार ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए निबंधन (रजिस्ट्रेशन) की अनिवार्यता खत्म कर दी है. इस फैसले का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है और इसे व्यापार को आसान बनाने वाला कदम बताया है.
10 कर्मचारियों तक दुकानों को छूट
नई व्यवस्था के तहत अब केवल 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को ही निबंधन कराना होगा. इससे छोटे दुकानदारों और सूक्ष्म व्यवसायियों पर पड़ने वाला प्रशासनिक बोझ कम होगा और वे बिना जटिल प्रक्रियाओं के अपना कारोबार चला सकेंगे.
बिहार चैम्बर ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल ने इस निर्णय को छोटे व्यवसायियों के लिए बड़ी राहत बताया है. उन्होंने कहा कि पहले एक या दो कर्मचारियों वाले दुकानों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जिससे अनावश्यक परेशानी होती थी.
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगा बढ़ावा
चैम्बर का कहना है कि इस फैसले से राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूती मिलेगी. छोटे उद्योगों के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.
20 कर्मचारियों तक छूट की मांग फिर दोहराई गई
हालांकि चैम्बर ने सरकार से अपील की है कि निबंधन की सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 कर्मचारियों तक किया जाए. उनका मानना है कि इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को और अधिक राहत मिलेगी.
सरकार का कदम छोटे व्यापारियों के लिए राहत भरा
चैम्बर ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को पत्र भेजकर इस कदम की सराहना की है और कहा है कि यह निर्णय छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा.
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