पुलिस के त्वरित अनुसंधान और समयबद्ध चार्जशीट से मिला न्याय
गोंदापुर के रवि कुमार को कारावास के साथ लगा अर्थदंडप्रतिनिधि, नवादा सदर
जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में नवादा पुलिस और अभियोजन पक्ष की तत्परता रंग लायी है. सदर कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनायी है. शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर की अदालत ने नगर थाना कांड संख्या 202/25 के अभियुक्त रवि कुमार (पिता अरुण रवि, निवासी गोंदापुर) को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की. न्यायालय ने रवि कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. इसके अतिरिक्त, आर्म्स एक्ट की धारा 26(1) के तहत उसे 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पदाधिकारी रवि कुमार ने प्रभावी ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए.