पुराने ऋण बकाया के समाधान में नहीं करें देरी : क्षेत्रिय प्रबंधक

दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रिय प्रबंधक ने किया निरीक्षण, दिये निर्देश

नवादा कार्यालय. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जरुरतमंदों को सस्ते ब्याज दरों पर ससमय ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रही है. उक्त जानकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विपुल सौरभ ने दी. उन्होंने बताया कि बैंक कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन के लिए केसीसी ऋण के साथ कारोबारीयों, उद्यमियों की जरुरतों, आवास ऋण, वाहन ऋण इत्यादि जरूरतों को अत्यंत सस्ते ब्याज दरों पर पूरा करने में प्रमुखता से आगे बढ़ रहा है. बैंक पुराने ऋण नहीं चुकता करने वाले सभी ऋणियों को भी हर संभव समाधान का विकल्प दी है. बैंक अधिकारी विभिन्न गांवों का भ्रमण कर ऋण खातों को नियमित करा लेने, एकमुश्त समझौता राशी जमा कर ऋण मुक्त हो लेनें, नये ऋण लेकर नयी शुरुआत करने आदि के लिए प्रेरित किया जा रहा है. बड़ी संख्या में पुराने चुक करने वाले ऋणियों ने बैंक की शाखाओं से संपर्क कर अपने पुराने बकाये का समाधान कराया है. अब बैंक जान बुझ कर ऋण चूकता नहीं करने वाले सभी हठी बकायादारों पर कार्रवाई तेज कर दी है. ऐसे सभी हठी बकायेदारों पर पीडीआर एक्ट, नेगोसिअब्ल इंस्ट्रमेंट एक्ट, सरफेसी एक्ट व अन्य के तहत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. नीलाम वाद न्यायालयों की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न नोटिसों के माध्यम से काफी समय देते हुए अब वारंट पखवारा चलाकर बड़ी संख्या में गिरफ्तारी वारंट भी निर्गत किये गये है. सभी थानों की पुलिस द्वारा वैसे ऋणियों को गिरफ्तार कर वसूली में सहयोग किया जा रहा है. वैसे ऋणी जो कहीं बाहर रहते है और जानबूझ कर ऋण चुकता नहीं कर रहे है, उन पर नीलाम वाद न्यायालयों द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया जा चुका है. पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी प्रारंभ की जा चुकी है. क्षेत्रीय प्रबंधक विपुल सौरभ ने वैसे बकायेदारों को बताया कि अभी भी कानूनी कार्रवाई को समाप्त करने या रोकने का एक मौका है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है.

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Author: VISHAL KUMAR

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