Nawada News : हिसुआ थाना क्षेत्र में 13 सितंबर को सभा आयोजित करने की प्रशासनिक अनुमति मिलने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर को नवादा पुलिस ने पूरी तरह भ्रामक और असत्य बताया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हिसुआ थाना क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से BNSS की धारा 163 लागू है.
हिसुआ में सभा और जुलूस पर प्रतिबंध
एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान BNSS की धारा 163 के तहत किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में 13 सितंबर को सभा के लिए प्रशासनिक अनुमति मिलने का दावा सही नहीं है.
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक पोस्ट
नवादा पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य लोगों की ओर से 13 सितंबर को सभा के लिए प्रशासनिक अनुमति दिये जाने संबंधी पोस्ट प्रसारित की जा रही हैं. पुलिस ने इन पोस्ट को भ्रामक और असत्य बताया है.
बिना सत्यापन पोस्ट शेयर या फॉरवर्ड न करने की अपील
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें. बिना सत्यापन के ऐसी पोस्ट को शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें. किसी भी सूचना की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की गयी है.
भ्रामक खबर फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नवादा पुलिस ने कहा है कि 13 सितंबर को हिसुआ थाना क्षेत्र में सभा के लिए प्रशासनिक अनुमति दिये जाने जैसी भ्रामक और असत्य खबर या पोस्ट प्रसारित करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. ऐसे लोगों के विरुद्ध विधि-सम्मत सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
