युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को मिली 10 साल कारावास की सजा

नवादा : बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने एक युवती का अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को आज 10 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2015 का है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ओपी श्रीवास्तव ने एक युवती का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 22, 2018 9:43 AM

नवादा : बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने एक युवती का अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को आज 10 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2015 का है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ओपी श्रीवास्तव ने एक युवती का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी विपिन राजवंशी को आज सजा सुनायी.

विपिनराजवंशी पर आरोप है कि उसने4 दिसंबर 2015 को गरडीह गंगा थाना अंतर्गत नारदीड गांव की एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. सहायक लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले में युवती ने 6 दिसंबर 2015 को नारदीगंज थाने में अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी.

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