गैरइरादतन हत्या के चार आरोपित दोषी, 18 को सजा

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने गैरइरादतन हत्या के मामले में आरोपित रामाधीन यादव, सुरेश यादव, सूबेलाल एवं सोना लाल यादव को दोषी करार किया. सभी नूरसराय थाना क्षेत्र के बालचंद विगहा ग्रामवासी हैं. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने विचारण के दौरान बहस व आठ साक्षियों […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने गैरइरादतन हत्या के मामले में आरोपित रामाधीन यादव, सुरेश यादव, सूबेलाल एवं सोना लाल यादव को दोषी करार किया. सभी नूरसराय थाना क्षेत्र के बालचंद विगहा ग्रामवासी हैं.

अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने विचारण के दौरान बहस व आठ साक्षियों का परीक्षण किया था. उन्होंने बताया कि मामूली विवाद में सभी आरोपितों ने मिलकर बीमार पीड़ित रामबली चौहान से मारपीट की थी, जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी थी.
आरोपितों ने घटना को नौ अगस्त, 1998 की सुबह 9 बजे अंजाम दिया था. मृतक काफी दिनों से टीबी रोग से ग्रसित था. इस मामले के सूचक सह मृतक के चचेरे भाई रामरतन प्रसाद के फर्द बयान पर नूरसराय थाने के तहत आरोप दर्ज किया गया था.
सूचक व मृतक इसी थाना क्षेत्र के दीरीपर ग्रामवासी हैं. सूचक घटना के दिन रामबली को इलाज के लिए बिहारशरीफ ला रहा था. आने के क्रम में गांव के अतराम खंधा पहुंचा तो देखा कित आरोपित उसके रोपी गयी फसल को बैल से रौंदते हुए आ रहे हैं. सूचक ने उनसे कहा कि फसल चौपट करने का काम क्यों करते हो.
इतना बोलते ही आरोपित सोनालाल यादव ने उसे पकड़ लिया व रामाधीन यादव ने पिस्तौल के बट से सिर पर मारा जिससे सिर फट गया और जख्मी हो गया. यह देख रामबली ने मना किया तो उसे धकेल दिया जिससे वह खेत में गिर पड़ा और उस पर आरोपितों ने लात, मुक्के से प्रहार किया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी.

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