आचार संहिता उल्लंघन मामले में शरद यादव ने किया एसीजेएम की अदालत में सरेंडर, मिली जमानत, कहा…

नालंदा : लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव आचार संहिता मामले में मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय में हाजिर हुए. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आज मंगलवार को उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया था. मामले की सुनवाई करते हुए शरद यादव को जमानत […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 21, 2019 10:52 AM

नालंदा : लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव आचार संहिता मामले में मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय में हाजिर हुए. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आज मंगलवार को उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया था. मामले की सुनवाई करते हुए शरद यादव को जमानत दे दी.

जानकारी के मुताबिक, लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव आचार संहिता मामले में मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए मंगलवार की सुबह बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय पहुंचे. वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान में आचार संहिता उल्लंघन मामले में 123 आरपी एक्ट के तहत बिहार थाने में दर्ज केस संख्या 472/15 में शरद यादव ने मंगलवार को सरेंडर किया. एसीजेएम-1 की अदालत में शरद यादव के सरेंडर करने के बाद कुछ देर में उन्हें जमानत दे दी गयी. एसीजेएम-1 की अदालत ने आज मंगलवार को उपस्थित होने का आदेश जारी किया था.

जमानत मिलने के बाद शरद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर अभी सहमति नहीं हुई है. वहीं, तीसरे मोर्चे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, समय आने पर बतायेंगे. एग्जिट पाेल में एनडीए को बहुमत मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा किसभी एग्जिट पोल गलत हैं. सही आंकड़े 23 मई को आयेंगे. उसके बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा.

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