दहेज हत्या के तीन आरोपित दोषी करार, फैसला 15 को

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय ओम प्रकाश ने दहेज हत्या के आरोपियों दीपनगर थाना क्षेत्र के बियावानी ग्राम वासी पति चिंटू कुमार, ननद व ननदोई सुलेखा देवी तथा अनिरुद्ध प्रसाद को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 15 अप्रैल को किया जायेगा. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुशील कुमार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 12, 2019 7:06 AM

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय ओम प्रकाश ने दहेज हत्या के आरोपियों दीपनगर थाना क्षेत्र के बियावानी ग्राम वासी पति चिंटू कुमार, ननद व ननदोई सुलेखा देवी तथा अनिरुद्ध प्रसाद को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 15 अप्रैल को किया जायेगा.

अभियोजन पक्ष से एपीपी सुशील कुमार ने विचारण के दौरान बहस एवं आठ साक्षियों का परीक्षण किया था, जबकि बचाव पक्ष के 04 साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया था. उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल चार आरोपितों को नामजद किया गया था, जिसमें तीन को दोषी करार किया गया, जबकि एक आरोपी का किशोर न्याय परिषद में विचारण किया जा रहा है.
इन आरोपितों ने दहेज की मांग की थी. आरोपित चिंटू की शादी नीतू देवी के संग हिंदू रीति रिवाज से 01 मई, 2015 को हुई थी. मृतका का मायका इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रामा विगहा गांव में है. मृतका की मां मुन्नी देवी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों ने एक बाइक व डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी. मांग की पूर्ति न करने पर जहर देकर हत्या कर दी गयी थी.

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