बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह पत्नी की हत्या के आरोपित पति आनंद यादव को आजीवन कारावास एवं मां समुद्री देवी की उम्र को देखते हुए सात वर्ष कारावास की सजा दी. दोनों ही आरोपित छबिलापुर थाना क्षेत्र के नवसुत गांव वासी है. सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बहस की थी,
जबकि मृतका तेतरी देवी का मायका सिलाव थाना क्षेत्र के बलुआ चक गांव है. मृतका के पिता विजय यादव के फर्द बयान पर छबिलापुर थाना के तहत आरोप दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार आरोपित की शादी तेतरी के संग हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही आरोपियों ने मिलकर मोटरसाइकिल की मांग पूर्ति न होने पर 28 मार्च 2016 को पीड़िता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
