बिहारशरीफ : सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है. सड़क पर वाहन के धक्के से होनेवाली मौत से परिवार की खुशियां छीन जाती हैं. इन घटनाओं का कारण तेज गति से वाहनों का परिचालन है. इस तरह की होनेवाली घटनाओं की स्टडी के बाद परिवहन विभाग ने नयी पहल […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
बिहारशरीफ : सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है. सड़क पर वाहन के धक्के से होनेवाली मौत से परिवार की खुशियां छीन जाती हैं. इन घटनाओं का कारण तेज गति से वाहनों का परिचालन है. इस तरह की होनेवाली घटनाओं की स्टडी के बाद परिवहन विभाग ने नयी पहल की है. सड़क हादसों के जिम्मेदार वाहनों के परमिट व चालकों के लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान विभाग ने किया है. इसका निर्देश जिला परिवहन कार्यालय को दिया गया है.
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पत्र भेजकर इसका पालन करने का आदेश दिया है. जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्रनाथ ने बताया कि आदेश मिला है, अब इस पर अमल किया जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहनों के नंबर व चालकों के नामों की सूची मांगी जायेगी, जिसके अनुसार चालकों के लाइसेंस के साथ वाहनों के परमिट भी रद्द कर दिये जायेंगे.
मुजफ्फरपुर में हुए हादसे के बाद लिया गया निर्णय : मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों की मौत के बाद यह निर्णय लिया गया है. वहां बोलेरो ने स्कूल से घर जा रहे बच्चों को कुचल दिया था, जिसमें नौ की मौत हो गयी थी. इसके बाद विभाग ने हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से ठोस पहल की है.
दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने की पहल
हादसे में शामिल वाहनों का रद्द किया जायेगा परमिट
स्कूली वाहनों में लगाना होगा स्पीड गवर्नर
साथ ही स्कूल के वाहनों की स्पीड को कंट्रोल करने का आदेश दिया गया है. स्कूली वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा, जो स्पीड को नियंत्रित करने का एक यंत्र है. इससे वाहन की गति सीमा अधिकतम 40 से अधिक नहीं हो पायेगी. यदि स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया गया तो वाहन बंद हो जायेगा. विभाग के आदेश पर जिला परिवहन कार्यालय ने सभी स्कूल के संचालकों को नोटिस देकर स्पीड गवर्नर लगाने का आदेश है.