बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने तेजाब कांड के आरोपित दोषी पति मो फैयाज अहमद उर्फ लंबू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जिसे नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सत्र परिवाद संख्या 430/16 के तहत इसका विचारण किया जा रहा था, जबकि इस मामले की आरोपित की बहनों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. सभी आरोपित लहेरी थाना क्षेत्र के पक्की तालाब निवासी हैं.
पीड़िता आरजू बानो उर्फ आस्मीन परवीन के फर्दबयान पर लहेरी थाना कांड संख्या 329/13 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. इसके अनुसार घटना 22 नवंबर, 2013 की सुबह साढ़े चार बजे घटी जब आरोपी कमरे का दरवाजा तोड़ कर पीड़िता के घर में हाथ में तेजाब लेकर घुस गया. सोये अवस्था में पीड़िता के चेहरे तथा शरीर पर पूरा बोतल उड़ेल दिया. जिसके पीड़िता के चेहरे तथा शरीर के कई जगहों पर जख्म होने के साथ दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया. इस मामले में कुल 13 साक्षियों का परीक्षण किया गया, जिनमें पीड़िता के नाबालिग बच्चों ने भी गवाही दी थी.
