स्कूली गाड़ी में स्पीड गवर्नर नहीं लगा तो परमिट रद्द
बिहारशरीफ : स्कूल के वाहनों की स्पीड पर कंट्रोल करके बच्चों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है. सड़क हादसे के मद्देनजर नियम को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है. विभाग के आदेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के सभी स्कूल के संचालकों को नोटिस भेजी है. भेजी गयी नोटिस में […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
बिहारशरीफ : स्कूल के वाहनों की स्पीड पर कंट्रोल करके बच्चों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है. सड़क हादसे के मद्देनजर नियम को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है. विभाग के आदेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के सभी स्कूल के संचालकों को नोटिस भेजी है. भेजी गयी नोटिस में कहा गया है कि वाहनों में हर हाल में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है.
बिना स्पीड गवर्नर के संचालित वाहनों का परमिट रद्द कर दिया जायेगा. बिना स्पीड गवर्नर के संचालित वाहनों को जब्त किये जाने के साथ-साथ वाहन के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सड़क हादसे को रोकने के उद्देश्य को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है. डीटीओ शैलेंद्र नाथ व एमवीआई संजय कुमार ने बताया कि आदेश के आलोक में 31 मार्च के पहले स्कूली वाहनों को स्पीड गवर्नर लगाना होगा.
जिला परिवहन कार्यालय ने स्कूल के संचालकों को भेजी नोटिस
क्या हैं स्पीड गवर्नर
वाहनों की स्पीड को नियंत्रित किये जाने का एक यंत्र है, जो वाहनों की फ्यूल के पास लगाया जाता है. इससे होता यह है कि वाहन की गति सीमा अधिकतम 40 से अधिक नहीं हो पायेगी. यंत्र लगाये जाने के बाद वाहन को अगर उक्त गति से अधिक में चलाये जाने की स्थिति में वाहन बंद हो जायेगा.
अधिकारियों ने बताया कि देश के इंदौर में तेज गति से संचालित स्कूली वाहन से कुचल कर दस लोगों की जान चली गयी थी. इसके बाद वहां के लोगों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट केस दर्ज कराया था. कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने पूरे देश में वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने का आदेश जारी किया है.