पारिवारिक पेंशन पायेंगे रिटायर्ड व मृत कर्मियों के परिजन

पारिवारिक पेंशन पायेंगे रिटायर्ड व मृत कर्मियों के परिजन

By Navendu Shehar Pandey | March 27, 2025 9:17 PM

-मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मियों के लिए खुशखबरी-बड़ी संख्या में कर्मी रिटायरमेंट के बाद थे परेशान

-मृत कर्मियों के परिजनों को नहीं मिल रही पेंशन

मुजफ्फरपुर.

नगर निगम के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के परिजनों के लिए खुशखबरी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त के पत्र का संज्ञान लेते हुए पारिवारिक पेंशन देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं. अवर सचिव राशिद इकबाल ने नगर आयुक्त को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली, 1987 के नियम 35 व 37 के तहत सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है.

पत्र में नगर आयुक्त से नियमानुसार सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन भुगतान करने की कार्रवाई करने काे कहा गया है. नगर आयुक्त ने एक फरवरी को नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर पारिवारिक पेंशन के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था. कई सेवानिवृत्त व मृत कर्मियों के परिजन लंबे समय से पारिवारिक पेंशन मांग रहे थे.

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