पीएफआइ मामले में तत्कालीन सीओ, कांस्टेबल और चौकीदार ने दी गवाही
पीएफआइ मामले में तत्कालीन सीओ, कांस्टेबल और चौकीदार ने दी गवाही
– मामले में अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी उस दिन अभियोजन पक्ष की ओर से अगले गवाह को किया जायेगा पेश संवाददाता, मुजफ्फरपुर प्रतिबंधित संगठन पीएफआइ से जुड़े जेल में बंद बरुराज के परसौनी के मो. कादिर अंसारी व चकिया थाना के रुनवां के रियाज मौरिफ के विरुद्ध चल रहे सेशन ट्रायल में सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों को पेश किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में मोतीपुर के तत्कालीन सीओ अरविंद कुमार अजित, एनआइए के हेड कांस्टेबल सुनील कुमार व बरूराज थाना के चौकीदार लालबाबू पासवान ने गवाही दी. गवाहों ने छापेमारी और प्राथमिकी का समर्थन किया. गवाही में आरोपित रियाज मौरिफ को वीसी से और मो. कादिर अंसारी को कोर्ट लाया गया था. केस में अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी. बता दें कि एनआइए ने पीएफआई के फुलवारी माॅडल से जुड़ाव के आरोप में पूर्वी चंपारण के चकिया निवासी मो. बेलाल को गिरफ्तार किया था. एनआइए की पूछताछ में पता चला कि संगठन के उच्च पदस्थ सदस्यों ने बरुराज में ट्रेनिंग सह भर्ती कैंप संचालित किया था. एनआइए की टीम पांच फरवरी 2023 को बेलाल के साथ बरुराज गयी थी. उसकी निशानदेही पर परसौनी में कादिर अंसारी के घर पर छापेमारी की थी. एनआइए ने कैंप संचालित करने से संबंधित पोस्टर, बैनर व तलवार आदि आपत्तिजनक सामान जब्त किए थे. एनआइए के इंस्पेक्टर विकास कुमार के प्रतिवेदन पर बरुराज थाने में यूपीए एक्ट के तहत प्राथमिकी हुई थी. इसमें बेलाल व कादिर के अलावा चकिया थाना के रुनवां निवासी रियाज मौरिफ, मेहसी थाना के मुगलपुरा निवासी याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान और मेहसी के कस्बा गांव निवासी मो. अफरोज को नामजद आरोपित बनाया गया था.
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