मुजफ्फरपुर-पूर्णिया फोरलेन: ठीकापाही के रैयत को मिलेगा मुआवजा
The tenant of Tikapahi will get compensation
मुख्य संवाददाता,मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर-पूर्णिया फोरलेन के निर्माण में अधिग्रहित की गई भूमि के रैयतों के लिए अच्छी खबर है. गायघाट अंचल के ठीकापाही मौजा में अर्जित भूमि के रैयतों को अब हाइकोर्ट के आदेश पर मुआवजा भुगतान किया जाएगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ने इसके लिए ₹9,87,096 की राशि आवंटित कर दी है और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को इस संबंध में सूचित भी कर दिया गया है. यह मामला कई साल पुराना है. ठीकापाही मौजा में करीब 0.0687961 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई थी. इससे परेशान रैयतों ने आखिरकार हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए भुगतान का आदेश जारी किया है.परियोजना निदेशक ने स्पष्ट किया है कि मुआवजे का भुगतान समय पर न होने की स्थिति में के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाएगी और प्रतिकूल आदेश भी जारी किया जा सकता है. इसलिए, उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक कागजातों का सत्यापन कर जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. इस कदम से लंबे समय से अटके मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है, जिससे प्रभावित रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी.
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