वाहन मालिक ध्यान दें... 12 सितंबर को लोक अदालत, पुराने चालान आधे शुल्क में निपटाने का मौका

मुजफ्फरपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. लंबित वाहन चालान निपटाने के लिए 5 से 11 सितंबर तक आवेदन जमा होंगे. 17 धाराओं के चालानों में संशोधित शुल्क का लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा.

मुजफ्फरपुर लोक अदालत: आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन मालिकों को लंबित ट्रैफिक और परिवहन चालान निपटाने का मौका मिलेगा. इसके लिए जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है. लंबित चालानों के निपटारे के लिए वाहन मालिक 5 से 11 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे. आवेदन के बाद उन्हें टोकन दिया जाएगा, जिसे लेकर 12 सितंबर को लोक अदालत में पहुंचकर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.

कहां जमा होगा आवेदन?

परिवहन विभाग से संबंधित लंबित चालानों के आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में जमा होंगे. वहीं, ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटे गये चालानों के आवेदन ट्रैफिक थाना कार्यालय में लिये जाएंगे.

एडीटीओ कुमार विवेक ने बताया कि टोकन व्यवस्था का उद्देश्य लोक अदालत के दिन होने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और चालान निपटारे की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है. पहले से आवेदन और टोकन मिलने के कारण कम समय में अधिक मामलों का निपटारा किया जा सकेगा.

17 धाराओं के चालान में मिलेगी राहत

राष्ट्रीय लोक अदालत में 17 धाराओं के तहत लंबित चालानों के शमन शुल्क में संशोधन का लाभ मिलेगा. इनमें बिना लाइसेंस वाहन चलाना, तेज गति, रेड लाइट जंप, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और बीमा समेत कई यातायात उल्लंघन शामिल हैं.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर मूल शमन राशि 5,000 रुपये है, जिसे लोक अदालत के लिए 2,500 रुपये किया गया है. बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग का चालान 1,000 से घटकर 500 रुपये होगा. बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर भी 1,000 की जगह 500 रुपये देने होंगे.

रेड लाइट जंप और गलत दिशा में वाहन चलाने पर भी राहत

रेड लाइट जंप, स्टॉप साइन का उल्लंघन और गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में वाहन की श्रेणी के अनुसार 1,000 से 5,000 रुपये तक संशोधित राशि तय की गयी है. बाइक के लिए 1,000, तिपहिया के लिए 2,000 और हल्के वाहन के लिए 3,000 रुपये शुल्क निर्धारित है. मध्यम और भारी वाहनों के लिए यह राशि क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये होगी.

समय पर टोकन लेने की अपील

विभाग ने वाहन मालिकों से 5 से 11 सितंबर के बीच आवेदन जमा कर टोकन प्राप्त करने की अपील की है. अधिकारियों के अनुसार पहले से टोकन लेने से लोक अदालत के दिन लंबी कतार और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा.

इन चालानों में कितना देना होगा?

  • धारा 179: 2,000 से घटकर 1,000 रुपये
  • धारा 180: 5,000 से घटकर 2,500 रुपये
  • धारा 181: 5,000 से घटकर 2,500 रुपये
  • धारा 183(1): तेज गति पर एलएमवी 1,000 और एमएमवी/एचएमवी 2,000 रुपये
  • धारा 189: 5,000 से घटकर 2,500 रुपये
  • धारा 192: बिना आरसी/फिटनेस 5,000 से घटकर 2,000 रुपये
  • धारा 194B(1): बिना सीट बेल्ट 1,000 से घटकर 500 रुपये
  • धारा 194B(2): बच्चों की सुरक्षा सीट नहीं होने पर 1,000 से घटकर 500 रुपये
  • धारा 194C: ट्रिपल राइडिंग 1,000 से घटकर 500 रुपये
  • धारा 194D: बिना हेलमेट 1,000 से घटकर 500 रुपये
  • धारा 194E: आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10,000 से घटकर 5,000 रुपये
  • धारा 196: बिना बीमा वाहन चलाने पर 2,000 से घटकर 1,000 रुपये

यह भी पढ़ें:

9-10 माह के बाद दूध छोड़ रहे बच्चे, कम उम्र में हड्डियों और पीठ दर्द की शिकायत पर डॉक्टर चिंतित


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >