मुजफ्फरपुर: सिविल कोर्ट परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. लोक अदालत की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी. इसमें विभिन्न प्रकार के लंबित एवं संधि-योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर सरल और शीघ्र निपटारा किया जायेगा.
इन मामलों की होगी सुनवाई
राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि-योग्य लघु आपराधिक मामलों के अलावा धारा 138 एनआइ एक्ट, विद्युत वाद, वाहन दुर्घटना दावा, सिविल सूट, माप-तौल, श्रम वाद, बैंक ऋण वसूली और नीलाम-पत्र वाद से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी.
पक्षकारों की सहमति से मामलों का निपटारा किया जायेगा, जिससे लंबे समय से चल रहे विवादों को जल्द खत्म करने का अवसर मिलेगा.
लोक अदालत में नहीं लगेगी कोर्ट फीस
लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोर्ट फीस नहीं लगेगी. यदि किसी मामले में पहले ही कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है तो नियमानुसार वह राशि वापस की जायेगी.
लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सरल और शीघ्र निपटारा किया जाता है. यहां पारित आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता और निर्णय अंतिम माना जाता है.
11 सितंबर तक करा सकते हैं मामले पर विचार
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के अनुसार, न्यायालय में लंबित किसी मुकदमे को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं तो 11 सितंबर तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में जाकर अपने मामले पर विचार करा सकते हैं.
ऐसे मामलों का निपटारा 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा.
लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
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