मुजफ्फरपुर: पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: किशोरी को अगवा करने वाले दोषी को तीन साल की सजा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के मामले में हरका कल्याण निवासी हेमंत कुमार को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना सुनाया है.

Muzaffarpur News: किशोरी के अपहरण मामले में सुनवाई करते हुए पाॅक्सो कोर्ट-1 के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा ने मीनापुर थाना क्षेत्र के हरका कल्याण गांव निवासी हेमंत कुमार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मामले में किशोरी की मां के बयान पर मीनापुर थाने में हेमंत कुमार और उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अनुसंधान पूरा करने के बाद मीनापुर पुलिस ने 8 अगस्त 2024 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

घर के बाहर से ले जाने का लगाया था आरोप

पीड़िता की मां ने पुलिस को दिये बयान में कहा था कि 3 जनवरी 2024 की शाम हेमंत कुमार और उसके परिजन उनके घर पहुंचे और उनकी 17 वर्षीय पुत्री को अपने साथ ले गये. इसके बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी.

पीड़िता ने कोर्ट में सुनायी आपबीती

कोर्ट में दर्ज बयान में पीड़िता ने बताया था कि वह 3 जनवरी 2024 को घर से जलावन लाने निकली थी. इसी दौरान रास्ते में हेमंत कुमार ने उसका मुंह दबा दिया और आंख बांधकर वाहन में बैठा लिया. बाद में जब आंख खुली तो वह एक कमरे में थी. वहां आरोपी की मां भी मौजूद थी. पीड़िता के अनुसार, रोने पर उसे चुप रहने को कहा गया और अगले दिन घर पहुंचाने का भरोसा दिया गया. बाद में आरोपी की मां उसे थाने ले जाकर छोड़ गयी थी.

सात गवाहों की हुई गवाही

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी. गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: SUMIT KUMAR

सुमित पत्रकारिता में पिछले 4 वर्षों से सक्रिय। प्रभात खबर के प्रिंट मीडिया के साथ काम करने के बाद वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम से जुड़े हुए हैं। क्राइम, हाईपरलोकल, स्वास्थ्य विभाग व राजनीतिक रिपोर्टिंग में विशेष रुचि और अनुभव रखते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों और जनसरोकार की खबरों को सशक्त तरीके से उठाने के लिए जाने जाते हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >