Muzaffarpur News: ससुर की हत्या मामले में बहू और पोती को आजीवन कारावास, आपसी विवाद का है मामला

Muzaffarpur News: जिले में हुए एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. साथ ही 25 हजार का आर्थिक दंड भी दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर…

Muzaffarpur News: जिले में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-1 नमिता सिंह ने कुढ़नी थाना के तुर्की ओपी क्षेत्र के गोरैया निवासी पतोहू हमीदा खातून एवं पोती शबाना खातून एवं रिजवाना खातून को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पच्चीस पच्चीस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. कुढ़नी पुलिस ने तीनों पर 26 मार्च 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. एपीपी रामनारायण झा ने बताया कि इस मामले में आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी.

3 जनवरी 2010 को हुआ था मारपीट

तुर्की ओपी क्षेत्र के गोरैया गांव निवासी मो. हदीश की हत्या जमीन विवाद को लेकर धारदार हथियार से 4 जनवरी 2010 को कर दी गयी थी. इसको लेकर मृतक के पुत्र मोहम्मद सलाउद्दीन के बयान पर कुढ़नी पुलिस ने मृतक की पतोहू हमीदा खातून, पोती शबाना खातून और रिजवाना खातून के खिलाफ 4 जनवरी को ही मामला दर्ज किया था. पुलिस को दिये बयान में सलाउद्दीन ने बताया था कि 3 जनवरी 2010 को रात्रि 9 बजे मेरे घर में हंगामा व मारपीट हो रहा था. 

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जमीन का विवाद

हल्ला-गुल्ला की आवाज पर मेरे पड़ोसी मो नाजीम पड़ोसी के साथ मेरे घर के बरामदे के पास पहुंचे तो देखा कि मेरे पिता मो हदीश को मेरी भाभी और भतीजी मिलकर किसी तेज हथियार से मारकर घायल कर दिया था. वह जख्मी होकर जमीन पर गिरे थे. उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी. ग्रामीणों के शोर मचाने पर सभी आरोपी गांव की ओर भाग गये. मेरे रिश्तेदार अली अहमद ने मुझे फोन कर घटना की जानकारी दी. मैं कोलकाता से घर वापस आया. घटना का कारण यह है कि मेरे पिता और भाभी हमीदा खातून के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी कारण उनकी हत्या की गयी.

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लेखक के बारे में

By Aniket kumar

अनिकेत बीते 4 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राजस्थान पत्रिका और न्यूजट्रैक जैसे मीडिया संस्थान के साथ काम करने का अनुभव. एंटरटेनमेंट, हाईपरलोकल और राजनीति की खबरों से अधिक जुड़ाव. वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत.
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