आज पेंडिंग चालान के वेरिफिकेशन का अंतिम दिन, अब तक 11343 की हुई जांच

राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालानों के प्री-वेरिफिकेशन का आज अंतिम दिन है. 17 धाराओं में 50% तक की छूट का लाभ उठाएं. भीड़ से बचने के लिए नकद राशि लाने की अपील की गई है.

Traffic Challan: 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सिविल कोर्ट परिसर स्थित डालसा कैंपस में लंबित ई-चालान के प्री-वेरिफिकेशन का आज यानी 11 सितंबर को अंतिम दिन है. पांचवें दिन गुरुवार को 3383 चालानों का सत्यापन कर वाहन मालिकों को टोकन सौंपे गए और जमा की जाने वाली राशि तय की गई. पांच दिनों में कुल 3978 वाहनों के 11343 चालानों (11113 ट्रैफिक और 230 परिवहन) का सत्यापन हुआ है. जिले में कुल 5.64 लाख चालान लंबित होने के कारण आज अंतिम दिन केंद्रों पर वाहन मालिकों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है.

Traffic Fine 50 Percent Discount: लोक अदालत में भी रहेगा सीधा विकल्प

जिला जज सह सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के निर्देश पर परिवहन और ट्रैफिक विभाग के अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं. जो लोग किसी कारणवश आज प्री-वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे, वे 12 सितंबर को सिकंदरपुर स्टेडियम में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान का प्रिंट आउट लेकर सीधे पहुंच सकते हैं. वहां अलग काउंटर पर ऑन-द-स्पॉट सत्यापन और भुगतान की व्यवस्था रहेगी. प्रोग्रामर सुधांशु दूबे, ऑपरेटर जयदीप कुमार और महताब आलम सहित पूरी टीम सुबह से ही कतारबद्ध लोगों के चालान निष्पादन में जुटी है.

तकनीकी बाधा से बचने को कैश लाने की अपील

डीटीओ प्रियंका सिन्हा ने वाहन मालिकों से आज ही टोकन प्राप्त करने की अपील की है ताकि लोक अदालत के दिन सीधे भुगतान कर समझौता पत्र लिया जा सके. लोक अदालत में भारी भीड़ के चलते डिजिटल पेमेंट में नेटवर्क स्लो होने या सर्वर डाउन होने की आशंका बनी रहती है. इस संभावित तकनीकी अड़चन से बचने के लिए प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे चालान भुगतान के लिए पर्याप्त नकद राशि साथ लेकर आएं, जिससे बिना किसी रुकावट के त्वरित निपटारा हो सके.

17 धाराओं में 50 प्रतिशत तक की भारी छूट

राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंडिंग चालान का निपटारा कराने वाले वाहन मालिकों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलने जा रहा है. परिवहन एवं ट्रैफिक नियमों से जुड़ी 17 विशिष्ट धाराओं में काटे गए चालान पर सरकार द्वारा लगभग 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. भारी छूट का लाभ उठाकर वाहन मालिक वर्षों से लंबित मुकदमों और जब्ती की कार्रवाई से बच सकते हैं.

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By Kumar gaurav

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