दहेज हत्या का मामला: गर्भवती पत्नी की हत्या में पति संजीत कुमार दोषी करार, 31 अगस्त को सजा का ऐलान

मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति संजीत कुमार को दोषी माना है। सजा पर सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

Dowry Murder Case: मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने कथैया थाना क्षेत्र के प्यारेपुर में हुए चर्चित गुंजा कुमारी हत्याकांड में उसके पति संजीत कुमार को दोषी करार दिया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 डॉ. किशोर कुणाल की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित पति को दोषी पाया. अदालत अब 31 अगस्त को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार पाण्डेय ने मामले में कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया, जिनकी गवाही के आधार पर दोष सिद्ध हुआ.

शादी के कुछ महीनों बाद ही दहेज के लिए हत्या

मृतका के भाई दीपक कुमार (निवासी लालगंज, वैशाली) ने 18 सितंबर 2024 को कथैया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार:

  • शादी और दहेज की मांग: गुंजा कुमारी का विवाह 25 अप्रैल 2024 को प्यारेपुर निवासी संजीत कुमार से हुआ था. शादी के बाद से ही पति संजीत कुमार, ससुर किशोरी पंडित, सास बालकेशरी देवी, भैसुर मुन्ना पंडित और ननद अंजू देवी द्वारा 2 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था.
  • घटना का खुलासा: 16 सितंबर 2024 की सुबह करीब 8 बजे संजीत ने फोन कर मायके वालों को बुलाया. मौके पर पहुंचकर देखा गया कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था. दरवाजा खोलने पर गुंजा का शव पंखे के फंदे से लटकता मिला.
  • गर्भवती थी मृतका: मृतका घटना के समय ढाई माह की गर्भवती थी. मायके वालों ने आरोप लगाया था कि दहेज के खातिर हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया.

पुलिस जांच और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया

कथैया थाना पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए 12 दिसंबर 2024 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद पति को दोषी ठहराया है.

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लेखक के बारे में

By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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