22 वर्ष पुराने मामले में गांजा तस्कर को पांच वर्ष की सजा

Ganja smuggler sentenced to five years

अन्य विशेष एनडीपीएस कोर्ट -2 के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने सुनायी सजा छह किलो विदेशी गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद कपिल संवाददाता, मुजफ्फरपुर गांजा तस्करी के 22 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई कर रहे अन्य विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के गफूर बस्ती निवासी तस्कर मो कपिल को एनडीपीएस की धारा -3 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. रेल थाना पुलिस ने मो कपिल के विरुद्ध 23 दिसम्बर 2002 को लोन में चार्जशीट दाखिल की थी. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि इसमें कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी थी. रेल थाना मुजफ्फरपुर ने गुप्त सूचना के आधार पर प्लेटफार्म 3 ,4 से 3 नवंबर,2002 को तस्कर को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. आरपीएफ के दारोगा मिथलेश्वर प्रसाद के लिखित बयान पर रेल थाना परिसर ने रेल थाना कांड संख्या -121/2002 दर्ज किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >