बिहार पंचायत उपचुनाव: कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश

Employees will get paid leave

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर पंचायत के विभिन्न रिक्त पदों पर होने वाले उप-निर्वाचन 9 जुलाई मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मिलेगा़. राज्य निर्वाचन आयोग से यह आदेश जारी किया गया है. अवकाश बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 131 के प्रावधानों के तहत दिया जा रहा है. इस धारा के अनुसार, किसी भी व्यापारिक, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य निर्वाचन में मत देने के योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवकाश के कारण किसी भी व्यक्ति की मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी. यदि वह व्यक्ति सामान्यतः उस दिन मजदूरी प्राप्त नहीं करता है, तो भी उसे उस दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जाएगा जैसा कि वह उस दिन नियोजित होने पर करता. मतदान प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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Published by: Prabhat kumar

प्रभात कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात का 18 वर्षों का अनुभव है. प्रशासनिक नीतियों के विश्लेषण, राजनीतिक घटनाक्रमों की सटीक रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में इनकी रुचि है. जटिल विषयों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की इनमें क्षमता है.

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