बैंकों से ले रहे टर्न ओवर का ब्योरा, प्रतिष्ठान जांचेंगे

बैंकों से ले रहे टर्न ओवर का ब्योरा, प्रतिष्ठान जांचेंगे

By Vinay Kumar | July 22, 2025 6:51 PM

सालाना 40 लाख से अधिक के काराेबार पर जीएसटी लाइसेंस अनिवार्य

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

सालाना 40 लाख से अधिक का व्यवसाय करने वाले कारोबारियों की जांच शुरू हो गयी है. जीएसटी विभाग अब बैंकों से व्यवसायियों के अकाउंट का टर्न ओवर का ब्योरा ले रहा है. इससे व्यवसायियों के सालाना व्यवसाय के टर्न ओवर की जानकारी मिल रही है.ऐसे कई व्यवसायी हैं जो सालाना 40 लाख से अधिक का कारोबार करते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, जबकि नियम के अनुसार उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसी तरह सेवा सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी सालाना 20 लाख का टर्नओवर तय है, लेकिन इससे अधिक का कारोबार करने वाले कई लोगों ने नोटिस नहीं लिया है. अब विभाग ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है.

यूपीआइ से भुगतान पर नजर

विभाग अब यूपीआइ से ट्रांजेक्शन पर भी नजर रख रहा है. बैंकों से प्राप्त डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है कि किस कारोबारी के पास यूपीआइ से कितना भुगतान हो रहा है. इससे व्यापारियों के सालाना टर्न ओवर का आकलन किया जा रहा है. संदेह होने पर विभाग ऐसे कारोबारियों के प्रतिष्ठान का सर्वे भी करेगा.

कई कारोबारियों को नोटिस

बार टैक्सेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि बीते एक पखवारे में कई कारोबारियों को नोटिस आया है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है. राज्य कर अपर आयुक्त शैलेंद्र सिन्हा ने कहा कि जीएसटी नियम के अनुसार कारोबारियों को लाइसेंस लेना है. ऐसे कारोबारियों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनका टर्न ओवर अधिक है और उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है.

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