Muzaffarpur Arms Act: सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट स्थित एक कॉलेज से देसी पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़े गए अहियापुर के अपराधी को अदालत ने सजा सुना दी है. एडीजे-20 शरद चंद्र कुमार की कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अहियापुर थाना के पचगछिया निवासी इंद्रजीत कुमार को आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कॉलेज परिसर से हथियार के साथ हुई थी गिरफ्तारी
मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का है. तत्कालीन थानाध्यक्ष देवव्रत कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि राज नारायण सिंह कॉलेज बालूघाट में तीन बदमाश अवैध हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना की साजिश रच रहे हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और तीन बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
तलाशी में बरामद हुई थी पिस्टल और कारतूस
- पुलिस तलाशी में आरोपी इंद्रजीत कुमार के पास से एक देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे.
- पुलिस ने इंद्रजीत के अलावा शिवराहां बसंत निवासी संतोष कुमार और हथौड़ी माधोपुर निवासी सचिन कुमार को नामजद किया था.
आरोप पत्र और सुनवाई
मामले के जांच अधिकारी (IO) ने 14 मई 2024 को इंद्रजीत कुमार के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जबकि दो अन्य आरोपितों के खिलाफ पूरक जांच जारी रखी गई थी. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने इंद्रजीत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
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