मुजफ्फरपुर: कृषि फार्म में लूटपाट का मामला, सीजेएम कोर्ट ने बोचहां थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का दिया आदेश

मुजफ्फरपुर के बोचहां थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने पर सीजेएम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनका वेतन बंद करने का आदेश जारी किया है।

Muzaffarpur Court News: जिले के बोचहां थाना क्षेत्र स्थित एम कृषि फार्म में घुसकर लूटपाट करने के मामले में सीजेएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की है. अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर बोचहां थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

प्राथमिकी दर्ज न करने पर हुई कार्रवाई

मामले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • सीजेएम कोर्ट ने बोचहां थानाध्यक्ष को परिवाद पत्र के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने का स्पष्ट आदेश दिया था.
  • आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज न किए जाने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष से शो-कॉज (स्पष्टीकरण) मांगा था.
  • समय पर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए सीजेएम कोर्ट ने थानाध्यक्ष का वेतन स्थगित करने का कड़ा आदेश सुनाया.

कृषि फार्म में हुई थी लूटपाट

यह पूरा मामला बोचहां थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन आहार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है.

  • कंपनी के निदेशक कुशल ने कृषि फार्म में घुसकर लूटपाट करने को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद (शिकायत) दर्ज कराया था.
  • दर्ज परिवाद में एक व्यक्ति को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था.
  • पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने के बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया है.

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लेखक के बारे में

By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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