मतदाता सूची में अपना नाम पता जांच कर करें आवेदन

मतदाता सूची में अपना नाम पता जांच कर करें आवेदन

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने अथवा संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए http://voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, ऑफलाइन आवेदन बीएलओ या प्रखंड कार्यालय के माध्यम से भी स्वीकार किए जा रहे हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. यह जानकारी दी गई कि 1 से 11 अगस्त के बीच कुल 6,753 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. इनमें 3,581 फॉर्म-6 (नए पंजीकरण), 412 फॉर्म-7 (नाम हटाने) और 2,760 फॉर्म-8 (संशोधन) शामिल हैं.

बताया गया कि दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है, और इन सभी आवेदनों का निपटारा 25 सितंबर तक किया जाएगा. इसके बाद, 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. जिले में वर्तमान में कुल 32,03,370 मतदाता हैं, जिनमें 16,93,950 पुरुष और 15,09,330 महिला मतदाता शामिल हैं.

जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजनीतिक दलों को हर सप्ताह प्राप्त हुए दावों और आपत्तियों की सूची प्रदान करें. उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, रैंप और हेल्प डेस्क जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थलीय जांच करने का भी आदेश दिया.

प्रारुप मतदाता सूची में नाम है तो आगे क्या करें

अपना नाम जांचें

: सबसे पहले, मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच करें

आप इसे ऑनलाइन, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क करके देख सकते हैं.

नाम जोड़ने के लिए आवेदन

: यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं या किसी कारणवश आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं.

नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करें

: यदि आपको लगता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति (जैसे- मृत व्यक्ति या जो अब उस क्षेत्र में नहीं रहता है) का नाम सूची में है, तो आप उस नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

विवरणों में सुधार :

यदि आपके नाम, पता, उम्र या किसी अन्य विवरण में कोई गलती है, तो आप उसमें सुधार के लिए फॉर्म-8 भरकर आवेदन कर सकते हैं.

मतदान केंद्र बदलने के लिए आवेदन:

यदि आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अपना निवास स्थान बदलते हैं और अपना मतदान केंद्र बदलना चाहते हैं, तो आप फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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By Prabhat kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात का 18 वर्षों का अनुभव है. प्रशासनिक नीतियों के विश्लेषण, राजनीतिक घटनाक्रमों की सटीक रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में इनकी रुचि है. जटिल विषयों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की इनमें क्षमता है.

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